बिहार : महिला पुलिस को लेकर भागा दारोगा, थानेदार का बढ़ा टेंशन, SP ने दिया बड़ा आदेश

 


बिहार के बेगूसराय में एक दारोगा महिला पुलिस जवान के साथ फरार हो गया. दोनों के भाग जाने के बाद जिले के एसपी ने एक बड़ा आदेश दिया है. एसपी ने थानेदार को फरार दारोगा और महिला सिपाही को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. पुलिस कप्तान के आर्डर के बाद थानेदार का टेंशन बढ़ गया है.


मामला बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक दारोगा महिला पुलिस जवान के साथ फरार हो गया है. बताया जा रहा है कि 20 दिन बाद भी बेगूसराय पुलिस उसे खोज नहीं सकी है. फरार होने का कारण यह है कि खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मेघौल गांव निवासी संगीता हत्याकांड में आरोपित तत्कालीन मंझौल ओपीध्यक्ष और वर्तमान में बलिया थाना में पदस्थापित एसआइ राजकुमार सिंह और उसकी पत्नी बिहार पुलिस के जवान हेनु कुमारी को गिरफ्तार करने का आदेश पुलिस अधीक्षक बेगूसराय ने अनुसंधानकर्ता को दिया है. 


एसपी कार्यालय से गिरफ्तारी आदेश जारी होने की सूचना मिलते ही एसआइ राजकुमार सिंह मेडिकल का आवेदन देकर एवं उसकी पत्नी हेनु कुमारी फरार बताये जा रहे हैं। जिसकी खोज में पुलिस छापेमारी जारी रहने की बात कह रही है। लेकिन गिरफ्तारी का आदेश जारी होने के 15 दिन बाद भी पुलिस इसमें विफल है और लोगों में चर्चा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी जानबूझकर बचा रहे हैं।


खोदावंदपुर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार का कहना है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापामारी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त 2019 की सुबह मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी के समीप एक खेत से लावारिस हालत में पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया था। जांच के क्रम में उक्त शव की पहचान खोदावंदपुर थाना के मेघौल गांंव निवासी अवकाश प्राप्त सैनिक राम सुखित सिंह के पुत्र हरिशंकर उर्फ अभिषेक कुमार की पत्नी संगीता कुमारी के रुप में किया गया था। 


इस मामले में मृतका के पिता नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा निवासी बलभद्र सिंह ने मृतका के पति अभिषेक कुमार, ससुर राम सुखित सिंह, सास रामकुमारी देवी, ननद हेनु कुमारी और ननदोई तत्कालीन मंझौल ओपीध्यक्ष राजकुमार सिंह के विरुद्ध हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति अभिषेक कुमार एवं ससुर राम सुखित सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया थाा। जबकि आरोपी तत्कालीन मंझौल ओपीध्यक्ष राजकुमार सिंह का स्थानांतरण बलिया थाना में एसआई के पद पर कर दिया था। पुलिस जांच एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में आरोपी एसआई राजकुमार सिंह, उसकी पत्नी हेनु कुमारी और मृतका की सास रामकुमारी देवी को क्लीन चीट देकर पति अभिषेक कुमार एवं ससुर राम सुखित सिंह को दोषी सिद्ध किया था।


पुलिस द्वारा एसआई राजकुमार सिंह, हेनु कुमारी और रामकुमारी देवी को क्लीन चीट दिये जाने से सूचक बलभद्र सिंह ने पुलिस पदाधिकारी पर आरोपी के पक्ष में काम करने और जांच में धांधली करते हुए निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए न्याय के लिये एडीजी और डीजी मुख्यालय से गुहार लगाया। इसके बाद वरीय पदाधिकारियों ने जांचोपरांत राजकुमार सिंह, हेनु कुमारी और रामकुमारी देवी के विरुद्ध आरोप सत्य पाया और 19 मार्च को ही पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।


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